सरकारी फरमान एवं लाउडस्पीकर से लोगो को अपने घरों और दुकानों को खाली कर समान हटाने की हर रोज़ दी जा रही हिदायत। क्षेत्रीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल। मिल एरिया होते हुए तालकटोरा रोड हरचंदरपुर कनौरा रेलवे क्रॉसिंग तक मार्ग के दोनों ओर 70 फुट अतिक्रमण हटाया जाएगा की चर्चा से लोगों में दहशत एवं अफरा तफरी का माहौल व्याप्त है। माननीय उच्च न्यायालय से योजित रिट याचिका संख्या 2435/MB/PIL/2001 से समय से पारित आदेश अनुसार हटाए जाने से सम्बन्धित एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसपे ना तो मोहर है और न ही किसी अधिकारी के हस्ताक्षर। वहीँ स्थानीय लोगों की मानें तो बैक साइड में इंडस्ट्रीयल के मालिकान इस तरह की कार्यवाई कर गरीबों को उजाड़ने की फिराक़ में हैँ। बहर हाल ऊँट किस करवट बैठेगा यह तो भविष्य के गर्भ में निहित है। हालांकि लोगों की मानें तो ऐसी कोई सरकारी योजना नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या सरकार ने वहां निवास कर रहे लोगों के लिए कोई स्थाई या अस्थाई व्यवस्था की है। जबकि सरकारी फरमान के मुताबिक़ अंतिम तिथि 26 जून 2024 तक अतिक्रमण हटाने का वक्त दिया जा रहा है। अगर वाक़ई ऐसा है तो यहाँ रह रहे लोग आखिर सर छुपाने के लिए जाएंगे कहाँ ?
क्या सरकार की ग़रीबों को ही उजाड़ने की निति है यहा फ़िर अभियान से पूर्व सरकार कोई इन बे घर लोगों का कोई इन्तिज़ाम करेंगी।