वाराणसी : पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को वाराणसी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एडीजे नवम की कोर्ट ने ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग को लेकर दिए गए बयान को हेट स्पीच नहीं माना और याचिका खारिज कर दी। इससे पहले भी लोअर कोर्ट से याचिका ख़ारिज हो चुकी है। दरअसल पूर्व सीएम अखिलेश यादव, एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य के खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज कराने को लेकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। याचिकाकर्ता हरिशंकर पांडेय की तरफ से आरोप लगाया गया था कि ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग को लेकर इन नेताओं ने घृणित और अमर्यादित बयान देकर आपराधिक कृत्य किया है। लिहाजा सभी के खिलाफ हेट स्पीच के तहत केस दर्ज करने की गुहार लगाई गई थी। यह मामला अपर जिला जज (नवम) विनोद कुमार के यहां लंबित था। जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी। इससे पहले याचिकाकर्ता हरिशंकर पांडेय ने अपर जिला जज (पंचम) उज्जवल उपाध्याय की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिसे अदालत ने 14 फरवरी 2023 को खारिज कर दिया था। इसके बाद पांडेय की तरफ से पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका को पोषणीय नहीं मानते हुए खारिज कर दिया।
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