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यूपी में धारा 144 लागू, एक जगह पर पांच से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे जमा

न्यूज़ इंडिया डीटी

लखनऊ :- उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की गई है. यूपी में अब किसी भी सभा में 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है. यह फैसला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए लिया गया है. वहीं जो लोग कोरोनावायरस के नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. इस संबंध में मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को नए नियमों की सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं.

अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी जिलाधिकारियों, एसपी व एसएसपी को सख्ती से कोरोना प्रोटोकाल पालन करवाने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करवाएं और अत्यंत सावधानी से पंचायत चुनाव संपन्न करवाएं।

पंचायत चुनाव में प्रचार-प्रसार के लिए होने वाली सार्वजनिक जनसभा में पांच से अधिक लोगों की भीड़ न इकट्ठा होने पाए। आदेश में सार्वजनिक भोज की अनुमति देने से इनकार किया गया है। इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकाल का पालन न करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा की भीड़ पर रोक

पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए होने वाले सार्वजनिक जनसभा में 5 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा न हो और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ पर भी रोक लगा दी गई है. इसके लिए सोमवार को शासनादेश जारी किया गया है और इस शासनादेश का सभी जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों से सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं.

बचाव के लिए लोगों को निरंतर जागरुक किया जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को निरंतर जागरूक किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।

उन्होंने कोविड अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में बेड्स की संख्या बढ़ाने, कोविड अस्पतालों में चिकित्सकों, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ, आवश्यक औषधियों, मेडिकल उपकरणों और बैकअप सहित आक्सीजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि कोविड एवं नॉन कोविड अस्पताल स्थापित किए जाएं। कोविड मरीज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एम्बुलेंस का उपयोग नॉन कोविड मरीजों के लिए न किया जाए। एम्बुलेंस के लिए किसी भी मरीज को इंतजार न करना पड़े।  बैठक में मुख्य सचिव आरके तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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